पालनहार योजना 2025 की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत अनाथ व निर्धन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र बच्चों को घर के वातावरण में रहकर शिक्षा, पोषण और देखभाल की सुविधा मिलेगी।
यह भी पढ़ें : Airport Ground Staff Bharti 2025 : 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए 4787 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा करें आवेदन, वेतन ₹25000 तक

पालनहार योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ, निर्धन, विधवा महिलाओं के बच्चों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को संस्थागत देखभाल की बजाय पारिवारिक माहौल में सुरक्षा और शिक्षा देना है। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा।
यह भी पढ़ें : भारत सरकार दे रही 78,000 रुपए की छूट, आवेदन फॉर्म भरना शुरू – PM Suryoday Yojana 2025
कौन-कौन से बच्चे पात्र हैं
पालनहार योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा:
- जिनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका हो
- जिन्हें न्यायालय द्वारा माता-पिता से अलग किया गया हो
- जिनकी माता विधवा हो या तलाकशुदा हो
- HIV संक्रमित माता-पिता के बच्चे
- ऐसे बच्चे जिन्हें सामाजिक रूप से त्यागा गया हो
इसके अतिरिक्त, पात्र बच्चे का परिवार गरीबी रेखा के नीचे हो और उसकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम होनी चाहिए। बच्चों को अपने घर में ही रहना अनिवार्य होगा।
कितनी राशि मिलेगी
- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 प्रतिमाह
- यदि बच्चा आवासीय विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो ₹2000 तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है।
सभी भुगतान बच्चों के नाम से खुले बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।
कैसे आवेदन करें
इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक या संरक्षक को आवेदन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
यह भी पढ़ें : सरकार का सीधा आदेश जारी,महिलाओं को हर महीने मिलेगा 7000 रूपये, जल्दी से करें आवेदन– Bima Sakhi Yojana 2025 ताजा अपडेट
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आवेदन नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जा सकता है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल या संस्थान में आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र केंद्र या राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल (SSO Portal) से किया जा सकता है।
Disclaimer: यह जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों व मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई है। कृपया आवेदन से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पुष्टि अवश्य करें।