Driving Licence 2025: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और RTO ऑफिस की लंबी लाइन या दलालों के झंझट से बचना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक शानदार मौका है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी बिना एक बार भी RTO ऑफिस गए। इस प्रक्रिया की शुरुआत परिवहन मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत की है और अब यह सुविधा देशभर में लागू कर दी गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब जरूरी नहीं है आरटीओ जाना। आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर टेस्ट बुक कर सकते हैं और लर्निंग लाइसेंस से लेकर परमानेंट लाइसेंस तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ कोई भी पात्र नागरिक उठा सकता है।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- लाइट मोटर व्हीकल (LMV) या टू व्हीलर चलाने की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
- स्थायी पता प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर ID होना जरूरी
- मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
- एड्रेस प्रूफ (Voter ID, बिजली बिल आदि)
- जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
- मेडिकल सर्टिफिकेट (अगर उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो)
घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे बनवाएं – आवेदन प्रक्रिया
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर “Driving Licence Services” चुनें
- राज्य (State) सेलेक्ट करें और “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करें
- मांगी गई जानकारी भरें – नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि
- दस्तावेज अपलोड करें और स्लॉट बुक करें
- ऑनलाइन टेस्ट दें – टेस्ट पास करने पर लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा
- लर्निंग लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं
- परमानेंट लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कर सड़क सुरक्षा टेस्ट दें
- पास करने पर लाइसेंस घर पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा
लाइसेंस बनवाने की फीस कितनी है?
- लर्निंग लाइसेंस: ₹200
- ड्राइविंग टेस्ट फीस: ₹300
- ड्राइविंग लाइसेंस फीस: ₹200
- अन्य शुल्क: ₹50 से ₹100 तक
कुल खर्च: लगभग ₹700 के अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?
- नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस – 20 साल या 40 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो
- ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस – 5 साल तक वैध
ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट: 👉 https://sarathi.parivahan.gov.in
महत्वपूर्ण टिप्स:
- केवल सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें
- आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों को स्पष्ट और सही फॉर्मेट में अपलोड करें
- टेस्ट के लिए अभ्यास करें – टेस्ट पास करना अनिवार्य है
- फर्जी वेबसाइट और दलालों से सावधान रहें
घर बैठे बनाए ड्राइविंग लाइसेंस बिना RTO ऑफिस जाए, ऐसे करें अप्लाई लिंक
Disclaimer: यह आर्टिकल केवल सूचना के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर दिशा-निर्देश और नवीनतम जानकारी जरूर पढ़ लें।
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